सेखी बगारने लिए रखे गए मानक से अधिक शस्त्र; ऐसे शस्त्र धारकों पर जिला प्रशासन का कड़ा प्रहार लाईसेंस निरस्त

जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन; 827 शस्त्र धारकों के एक झटके में लाइसेंस निरस्त

जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई; 02 से अधिक शस्त्र रखने वाले 54 शस्त्र धारकों व एनडीएएल पोर्टल यूआईएन जनरेट न कराने वाले 773 शस्त्र धारकों के लाइसेंस निरस्त

देहरादून,। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुध (संशोधन) नियम-2019 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 2019 के माध्यम से आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-03 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले शस्त्रों की अधिकतम संख्या 03 के स्थान पर 02 निर्धारित की गई है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारक जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक शस्त्र हैं, उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए अतिरिक्त शस्त्र जमा कराए जाएं तथा नियमानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।

शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद देहरादून के उन सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को, जिनके पास 02 से अधिक शस्त्र पाए गए, इस कार्यालय द्वारा 26 अप्रैल 2025 को अतिरिक्त शस्त्र हटाए जाने हेतु नोटिस प्रेषित किए गए थे। किन्तु नोटिस के उपरान्त भी 54 शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा कोई प्रतिउत्तर अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर उक्त 54 शस्त्र धारकों के नाम पर 02 से अधिक शस्त्र अंकित पाए गए थे।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना एवं शासन निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरान्त, जनपद देहरादून में एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर दर्शित 02 से अधिक शस्त्र रखने वाले 54 शस्त्र लाइसेंस धारकों (शूटिंग खेल प्रतियोगिता हेतु स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस धारकों को छोड़ते हुए) के नाम पर दर्ज दो से अधिक सभी शस्त्र एवं संबंधित लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए कर दिए गए हैं। साथ ही, उक्त सभी लाइसेंसों एवं शस्त्रों को एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल से विलोपित किया गया है।

एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल यूआईएन जनरेट न कराने वाले 773 शस्त्र धारकों के लाइसेंस निरस्त

उत्तराखण्ड शासन के गृह अनुभाग-05 द्वारा निर्गत शासनादेश 03 सितम्बर 2025, शासनादेश 03 मई 2017 तथा शासनादेश 09 मार्च 2023 के क्रम में जिला प्रशासन देहरादून द्वारा शस्त्र लाइसेंसों के संबंध में कड़ा निर्णय लिया गया है।

शासनादेशों में स्पष्ट निर्देश हैं कि 30.06.2020 के पश्चात जिन शस्त्र लाइसेंस प्रकरणों में एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर यूआईएन (यूनिक आईडेंटिफिकेशन नम्बर) जनरेट नहीं हुआ है, उन्हें निरस्त किया जाए तथा ऐसे शस्त्र धारकों को पुनः ऑनलाइन आवेदन कर आयुध नियम 2016 के अंतर्गत नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाए।

उत्तरनाखण्ड शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन देहरादून के शस्त्र लाइसेंस धारकों को समय-समय पर निरंतर प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से अवगत कराया गया। इन विज्ञप्तियों के माध्यम से बिना यूआईएन वाले शस्त्र धारकों से अनुरोध किया गया कि वे शासनादेशानुसार अभिलेखों सहित कार्यालय में उपस्थित होकर नवीन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करें। किन्तु इसके बावजूद भी वर्तमान तक जनपद देहरादून में एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर कुल 773 शस्त्र लाइसेंस बिना यूआईएन आतिथि तक विद्यमान है। जिन पर जिला प्रशासन द्वारा शासनादेशों के अनुपालन में कुल 773 बिना यूआईएन जनरेटेड शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल से विलोपित कर दिए गए हैं।


By Shashi Sharma

Shashi Sharma Working in journalism since 1985 as the first woman journalist of Uttarakhand. From 1989 for 36 years, she provided her strong services for India's top news agency PTI. Working for a long period of thirty-six years for PTI, he got her pen ironed on many important occasions, in which, by staying in Tehri for two months, positive reporting on Tehri Dam, which was in crisis of controversies, paved the way for construction with the power of her pen. Delivered.

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