Rapist father, दुष्कर्मी पिता को सश्रम कारावास,2 साल की मासूम से करता था दुष्कर्म

  • Rapist father, gets rigorous imprisonment, used to rape 2 year old innocent girl

उत्तराखंड की फास्टट्रेक अदालत ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

Rapist father, देहरादून के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो पंकज तोमर की कोर्ट ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गोद ली हुई बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता Rapist father,को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने दोषी पर 25000 का अर्थ दंड भी लगाया है जिसमें ₹20000 बतौर प्रतिकार पीड़ित पक्ष को भी देने होंगे।

घटनाक्रम के अनुसार डोईवाला क्षेत्र निवासी एक महिला ने 2019 में अपनी सगी बहन से 21 दिन की बच्ची को गोद लिया था महिला के विवाह के 17 साल बीत जाने के बाद भी जब उसके कोई संतान नहीं हुई तो महिला ने अपनी बहन की संतान को गोद लेने का फैसला किया, बाकायदा इसका गोदनामा पंजीकृत कराया गया था।

महिला का आरोप था कि नशे के आदि पति कई बार बच्ची से दुष्कर्म कर चुका था,जब महिला को ये पता चल तो उसने बड़ी बहादुरी से अपने नशेड़ी पति के खिलाफ बच्ची के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट 6 दिसंबर 2021 को डोईवाला पुलिस में लिखवाई थी डोई वाला पुलिस ने केस दर्ज कर महिला के पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्ज शीट पेश की थी, पुलिस द्वारा तत्काल करे गए बच्ची के मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी,Rapist father,

Rapist father,तीन साल तक पॉकसो एक्ट के तहत काले मामले मे आखिरकार 2 मार्च 24 शनिवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने दलीले रखी किन्तु तमाम सबूतो और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए,20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई,3 साल बाद इस मामले मेंअपराधी को यह सजा सुनाई गई है,कोर्ट ने दोषी पर 25000 का अर्थ दंड भी लगाया है जिसमें से ₹20000 पीड़ित पक्ष को देने होंगे,Rapist father

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