सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के पत्रांक 3540 दिनांक 16 अक्टूबर 2024 में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्रांक 80 दिनांक 11 सितम्बर 2024 के अनुसार समीक्षा अधिकारी/ सहायक अधिकारी -2023 के अन्तर्गत मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं परम्परागत प्रकृति) दिनांक 26.10.2024 को प्रथम सत्र 09.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं द्यितीय सत्र अपराहन 02.00 बजे से 05.00 बजे तक तथा दिनांक 27.10.2024 को एकल सत्र प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनपद हरिद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं।

केन्द्र कोड़ 101 परीक्षा केन्द का नाम परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार हॉल नं0-1 दिनांक/सत्र 26.10.2024 प्रथम सत्र- पूर्वान्ह 09.00 बजे से 12.00 बजे, 26.10.2024 द्वितीय सत्र अपरान्ह   02.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक, 27.10.2024 एकल सत्र- प्रातः 10.00 बजे से 1.00 बजे तक  की जाएगी।

परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार हॉल नं0-2, दिनांक/सत्र 26.10.2024 प्रथम सत्र- पूर्वान्ह 09.00 बजे से 12.00 बजे, 26.10.2024 द्वितीय सत्र अपरान्ह 02.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक, 27.10.24 एकल सत्र- प्रातः 10.00 बजे से 1.00 बजे तक  की जाएगी।

परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार हॉल नं0 3, दिनांक/सत्र 26.10.2024 प्रथम सत्र- पूर्वान्ह 09.00 बजे से 12.00 बजे, 26.10.2024 द्वितीय सत्र अपरान्ह   02.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक, 27.10.2024 एकल सत्र- प्रातः 10.00 बजे से 1.00 बजे तक  की जाएगी।

परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार हॉल नं0-4, 102 कोड परीक्षा केन्द्र का नाम ज्वालापुर इंटर कॉलेज निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर में दिनांक/सत्र 26.10.2024 प्रथम सत्र पूर्वान्ह 09.00 बजे से 12.00 बजे, 26.10.2024 द्वितीय सत्र अपरान्ह   02.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक,    27.10.2024 एकल सत्र- प्रातः 10.00 बजे से 1.00 बजे तक  की जाएगी।

नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने यह भी अवगत कराया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित की जाती है।

हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति को क्षति पहुंचायेगा और न ही पहुंचाने का प्रयास करेगा।  परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। 

नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य, परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने के अनुमति कदापि नही होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में न तो आतिशबाजी करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों में किसी प्रकार का साहित्य, प्रेस, नोट पंपलेट, पोस्टर बैनर आदि नही लगायेगा और न ही बटवायेगा।

यह आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है। यह प्रतिबंध दिनांक 26 व 27 अक्टूबर, 2024 में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यह जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

By Shashi Sharma

Shashi Sharma – Senior Woman Journalist

Shashi Sharma has been active in journalism since 1985, holding the distinction of being Uttarakhand's first female journalist.

For 36 years, starting in 1989, she rendered distinguished service to India's premier news agency, PTI. During this long tenure, she demonstrated the power of her writing on numerous significant occasions; notably, she spent two months in Tehri reporting positively on the Tehri Dam—which was then mired in controversy—and used her pen to help pave the way for its construction.

Currently, Mrs. Shashi Sharma runs the news portal *Newsok24.com* and serves as the editor of the weekly newspaper *Desh Nirdesh*; she is also a registered anchor and commentator for Delhi Doordarshan.

शशि शर्मा वरिष्ठ महिला पत्रकार शशि शर्मा उत्तराखंड की पहली महिला पत्रकार के तौर पर 1985 से पत्रकारिता में कार्यरत हैं। 1989 से 36 वर्षों तक उन्होंने भारत की शीर्ष समाचार एजेंसी पीटीआई के लिए अपनी सशक्त सेवाएं दीं। छत्तीस वर्षों की लंबी अवधि तक पीटीआई के लिए काम करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी कलम का लोहा मनवाया, जिसमें दो महीने तक टिहरी में रहकर विवादों के संकट में रहे टिहरी बांध पर सकारात्मक रिपोर्टिंग कर अपनी कलम की ताकत से निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में श्रीमती शशि शर्मा Newsok24 com न्यूज पोर्टल को चला रहीं हैं और साप्ताहिक समाचार पत्र देश निर्देश की सम्पादक होने के साथ ही दिल्ली दूरदर्शन की रजिस्टर्ड एंकर और कमेंटेटर भी हैं।

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