Municipal elections, उत्तराखंड में नगरनिकायों के चुनावों को अधिसूचना जारी
Municipal elections, Notification issued for municipal elections in Uttarakhand
23 जनवरी को उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, 25 जनवरी को आ जायेंगे परिणाम
Municipal elections, उत्तराखंड में आज शाम लगभग पांच बजे नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना आखिरकार जारी कर दी गई सीट रिजर्वेशन आपत्तियां विपत्तियां किनारे रखी रह गई और सम्भावित तारीख से पहले ही नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो गई।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज 23 दिसंबर को घोषित नगर निकाय चुनावों में 23 जनवरी को वोटिंग की जाएगी, जिसका रिजल्ट 25 जनवरी को घोषित कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड में कुल 102 नगर निकाय है, जिसमें से 100 नगर निकायों पर चुनाव होने है, इन सौ नगर निकायों में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायत शामिल है, इन सभी निकायों में कुल 1309 वार्ड है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार 30,58,299 मतदाता है, जिसमें 15,77,228 पुरुष मतदाता और 14,80,528 महिला मतदाता है. इन सभी निकायों में कुल 1547 मतदान केंद्र और इन मतदान केंद्रों में कुल 3458 पोलिंग बूथ बनाए गए है, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में पहली बार पिंक बूथ बनाने का फैसला लिया है भारत निर्वाचन आयोग की तर्ज पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश भर में 70 पिंक बूथ बनाने जा रहा है
पिंक बूथ पर महिला कर्मचारियों की ही तैनाती होगी निकाय चुनाव के मद्देनजर 1547 पोलिंग स्टेशन के साथ ही 3458 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 70 को पिंक बूथ बनाया जाएगा. देहरादून नगर निगम में 20, रुद्रपुर में 15, हरिद्वार और हल्द्वानी में दस-दस. इसके अलावा ऋषिकेश, रुड़की और काशीपुर में पांच-पांच पिंक बूथ बनाए जाएंगे. पिंक बूथ की खास बात ये रहेगी कि इस बूथ में सभी अधिकारी और कर्मचारी महिला होंगी
इसके अलावा इस बार पहली बार व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है इसके लिए सभी जिलों में व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती करने के साथ ही व्यय नियंत्रण तंत्र इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि प्रत्याशियों और पार्टी के खर्च की पूरी निगरानी करने के साथ ही लेखा-जोखा रखा जा सके।
दिव्यांग और अक्षम वोटर्स को पोलिंग बूथ तक वाहन लाने की मिलेगी परमिशन* : किसी भी चुनाव के
प्रत्याशियों के लिए तय किए गए चुनाव खर्च सीमा के अनुसार नगर प्रमुख नगर निगम में 40 वार्डों तक के लिए 20 लाख रुपए, 41 से 60 वार्डों तक के लिए 25 लाख रुपए, 61 या फिर उससे अधिक वार्डों के लिए 30 लाख रुपये की चुनाव खर्च सीमा तय की गई है, उप नगर प्रमुख नगर निगम के लिए दो लाख रुपए और सभासद नगर निगम के लिए तीन लाख रुपए तय किए गए है. इसके साथ ही अध्यक्ष नगर पालिका परिषद में 10 वार्ड तक के लिए छह लाख रुपये और 10 से अधिक वार्डों के लिए आठ लाख रुपये तय किया गया है. सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 80 हजार रुपए, नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए तीन लाख रुपये और सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये की चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है।
जो युवा 18 साल की उम्र पूरी कर चुके है, उनको भी मतदाता सूचना में शामिल किया जाएगा, ऐसे में मतदाता सूची के अपडेट के लिए 8 से 10 दिसंबर 2024 का विशेष अभियान चलाया गया