उत्तराखंड में पर्यटन इकाइयों के पंजीकरण नवीनीकरण की अंतिम तिथि नजदीक, नहीं कराया तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने समस्त पर्यटन से जुड़ी इकाइयों को पंजीकरण और नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर 10 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत पूर्व में पंजीकृत जिन होटल, लॉज, धर्मशाला, होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट, ट्रैवल ट्रेड और साहसिक पर्यटन से जुड़ी इकाइयों को 05 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा।

इसी तरह नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखंड अतिथि गृह आवास योजना “होम स्टे” के अंतर्गत पंजीकृत जिन इकाइयों की पंजीकरण अवधि को 02 वर्ष पूरे हो गए हैं, उन्हें संशोधित नियमावली के तहत नवीनीकरण करवाना जरूरी है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित ऐसी सभी इकाइयां जिनमें भवन स्वामी निवास करता हो या न करता हो, उन्हें बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

ऑनलाइन करना होगा पंजीकरण

जिला पर्यटन अधिकारी ने सभी पर्यटन इकाई संचालकों से अपील की कि वे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट https://uttarakhandtourism.gov.in पर जाकर समय रहते अपना पंजीकरण/नवीनीकरण पूरा कर लें।

उन्होंने चेतावनी दी कि नियम विरुद्ध संचालित होने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाएगा।

पर्यटन विभाग ने सभी इकाई स्वामियों से सहयोग की अपेक्षा की है ताकि उत्तराखंड में पर्यटन सेवाओं को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके।


By Shashi Sharma

Shashi Sharma Working in journalism since 1985 as the first woman journalist of Uttarakhand. From 1989 for 36 years, she provided her strong services for India's top news agency PTI. Working for a long period of thirty-six years for PTI, he got her pen ironed on many important occasions, in which, by staying in Tehri for two months, positive reporting on Tehri Dam, which was in crisis of controversies, paved the way for construction with the power of her pen. Delivered.

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