रुड़की नगर निगम के अलावा नगर निगमों, पालिकाओं और नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण समय-सारणी घोषित
8 जनवरी,24 हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्था०नि०) ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या-679 एवं 680 दिनांक 26 अक्टूबर 2023 द्वारा नागर स्थानीय निकायों (नगर निगम रूडकी को छोडकर) नगर निगम हरिद्वार, नगर पालिका परिषद मंगलौर, लक्सर, शिवालिक नगर एवं नगर पंचायत भगवानपुर, लण्ढौरा, झबरेडा, पिरान कलियर, सुल्तानपुर आदमपुर, पाडली गुर्जर, इमलीखेडा, रामपुर, ढण्डेरा की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन एवं निरीक्षण तथा दावे आपत्ति दिनांक 09 जनवरी, 2024 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक निर्धारित प्रपत्र-, 1-क, प्रपत्र-1ख, प्रपत्र-1ग, प्रपत्र-1घ में प्राप्त की जायेगी।
दावे आपत्तियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ तहसीलदार एवं सहायक नगर आयुक्त/समस्त अधिशासी अधिकारी/नोडल/समन्वयक अधिकारी के कार्यालय में या नगर निगम/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के स्तर पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों से प्राप्त किया जा सकता है, जिनका निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
कार्यकम जो निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन एवं निरीक्षण की तिथि 08 जनवरी, 2024, जिसकी अवाधि 01 दिन है। निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य के निरीक्षण दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि 09 जनवरी 2024 से 15 जनवरी,2024 तक है,जिसकी अवधि सात दिन है।
दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि 16 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी,2024 तक, जिसकी अवधि 07 दिन है।
इसी प्रकार पूरक सूचियों की तैयारी की डाटा इन्ट्री/फोटो स्टेट की तिथि 23 जनवरी 2024 से 01 फरवरी, 2024 तक, जिसकी अवधि 10 दिन है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्था०नि०) ने समस्त नगरवासियों से अनुरोध किया है कि मतदाता सूचियों का निरीक्षण एवं प्रकाशन तथा दावे आपत्तियों से सम्बंधित जानकारी सम्बंधित निकाय के उप जिलाधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी/नोडल/समन्वयक अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।