District Election Officer, बर्थडे पार्टी करनी है या शादी, लेनी होगी क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति,धारा 144लागू
District Election Officer, if you want to organize a birthday party or a wedding, you will have to take permission from the Assistant Election Officer of the area, Section 144 applied.
उतारे गये चौक चौराहों से राजनैतिक पार्टियों के होर्डिंग्स ।
लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने बुलाई नोडल अधिकारियों की बैठक।
District Election Officer, हरिद्वार लोकसभा चुनावों की घोषणा होते ही प्रशासन आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए तत्पर हो गया है।
चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर हरिद्वार जिला निर्वाचन अधिकारी एवम जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने निर्वाचन से जुड़े नोडल अधिकारियों तथा एआरओ के साथ विकास भवन स्थित एनआईसी सभागार में बैठक ली।

District Election Officer, जिला निर्वाचन अधिकारी एवम जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवम् शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु वचनबद्ध हैं।
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे 48 घंटे तथा 72 घंटे के भीतर की जाने वाली कार्यवाहियां समयबद्धता से पूरी करने के निर्देश दिए।,District Election Officer
जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी धीरज सिंह गबर्याल के इन आदेशों के अनुपालन में,आज तमाम सड़कों चौराहों पर लगे राजनेताओं और राजनैतिक पार्टियों के अनशांओ से भरे तमाम होर्डिंग 24 घंटे से पहले ही उतार दिये गये।
District Election Officer, जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता, समयबद्धता एवम पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया में छोटी से छोटी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी कार्मिकों को सौंपे गए दायित्वों का भली भांति अध्ययन करने तथा नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
अधिसूचना जारी होने के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है , जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में धारा 144 लगे होने के कारण अब पब्लिक एकत्र होने वाले कार्यक्रमों यथा बर्थडे समारोह,शादी समारोह आदि के लिए भी संबंधित क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता में कोई भी नया वित्त स्वीकृत होगा,District Election Officer
नए टेंडर और काम प्रारंभ नहीं होंगे, पुराने कार्य प्रभावित नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गईं हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, आईएएस ट्रेनी दीपक सेठ, मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी, डीआरडीए परियोजना निदेशक केएन तिवारी, उप जिलाधिकारी मनीष सिंह, उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान, उप जिलाधिकारी लक्सर गोपाल चौहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान,एआरटीओ रश्मि पंत, एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव, डीएसटीओ नलिनी ध्यानी, पयर्टन अधिकारी सुरेश यादव तथा जनपद के सभी अधिकारी मौजूद थे, District Election Officer