For unable prisoners, ज़मानत देने में असमर्थ बंदियों अथवा सिद्धदोष बन्दीयों की आख्या उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,नैनीताल को भेजी जायेगी।
For unable prisoners, The report of prisoners unable to provide bail or convicted prisoners will be sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital.
For unable prisoners, आज दिनांक 01.07.2024 को उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल व जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार के जिला कारागार व उपकारागार, रूडकी जिला हरिद्वार में निरूद्ध ऐसे गरीब बन्दी जो जमानत हेतु Financial surety देने तथा ऐसे सिद्धदोष बन्दी जो जुर्माना जमा कर पाने में सक्षम नहीं हैं, के सम्बन्ध जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी हरिद्वार के सभागार में एक मीटिंग आहूत की गई, For unable prisoners,
बैठक में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा उक्त योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतू एस०ओ०पी० के अनुसार नियुक्त नोडल अधिकारी, जिला प्राबेशन अधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि जिला कारागार हरिद्वार में निरूद्ध ऐसे गरीब बन्दी,
For unable prisoners, जो जमानत हेतु Financial surety देने तथा ऐसे सिद्धदोष बन्दी जो जुर्माना जमा कर पाने में सक्षम नहीं हैं उनके सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रत्येक माह आवश्यक अभिलेखों / विवरण सहित अनिवार्य रूप से उक्त बैठक/आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त के सम्बन्ध में आख्या उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल को प्रेषित की जा सकें, For unable prisoners,
बैठक के दौरान सिमरनजीत कौर, सिविल जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार, शान्तनु पराशर डिप्टी एस०पी०/सी०ओ० ज्वालापुर, अविनाश भदोरिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार, जेलर जिला कारागार, हरिद्वार उपस्थित रहें,For unable prisoners