SIR के दूसरे चरण में जारी नोटिसों की सुनावाई शुरु

मतदाताओं के नजदीकी बूथ स्तर पर नोटिस सुनवाई की व्यवस्था

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के कम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने गुरुवार को मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियों को सही से जांच लें। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ कार्यालय की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in के साथ ही डीईओ / ईआरओ/बीएलओ के स्तर पर भी उपलब्ध कराई गई हैं।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाता द्वारा दर्ज जानकारी में विसंगति पाई गई या जिन्होंने अपनी जानकारी भरते समय अन्तिम एसआईआर का मैपिंग सम्बंधी विवरण नहीं भरा ऐसे मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद मतदाताओं को उसका जवाब देने के लिए प्रर्याप्त समय दिया जा रहा है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताय कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एईआरओ/ईआरओ द्वारा नोटिस की सुनवाई के लिए बूथ स्तर पर बीएलओ / अन्य अधिकारी उपलब्ध रहेंगे एवं बीएलओ मतदाता के दस्तावेज देखकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ लेवल अथवा बूथ से नजदीकी स्थानों पर कैंप लगाने के भी निर्देश डीईओ / ईआरओ को दिए गए हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाता को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच फार्म 6,7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि एवं दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह दो सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में अपील अपील दर्ज कर सकता है। जिलाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में लोक प्रतिधित्व अधिनियम के प्रावधान के तहत अपील दर्ज कर सकता है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में अभी तक शामिल नहीं है, वह फार्म 6 भरकर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु ऑफलाइन मोड में अपने सम्बंधित बीएलओ से और ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फार्म 7 आरै 8 के जरिए नाम हटवाने और नाम में सुधार किया जा सकता है। वर्तमान में फार्म 6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 भरना अनिवार्य है।


By Shashi Sharma

Shashi Sharma – Senior Woman Journalist

Shashi Sharma has been active in journalism since 1985, holding the distinction of being Uttarakhand's first female journalist.

For 36 years, starting in 1989, she rendered distinguished service to India's premier news agency, PTI. During this long tenure, she demonstrated the power of her writing on numerous significant occasions; notably, she spent two months in Tehri reporting positively on the Tehri Dam—which was then mired in controversy—and used her pen to help pave the way for its construction.

Currently, Mrs. Shashi Sharma runs the news portal *Newsok24.com* and serves as the editor of the weekly newspaper *Desh Nirdesh*; she is also a registered anchor and commentator for Delhi Doordarshan.

शशि शर्मा वरिष्ठ महिला पत्रकार शशि शर्मा उत्तराखंड की पहली महिला पत्रकार के तौर पर 1985 से पत्रकारिता में कार्यरत हैं। 1989 से 36 वर्षों तक उन्होंने भारत की शीर्ष समाचार एजेंसी पीटीआई के लिए अपनी सशक्त सेवाएं दीं। छत्तीस वर्षों की लंबी अवधि तक पीटीआई के लिए काम करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी कलम का लोहा मनवाया, जिसमें दो महीने तक टिहरी में रहकर विवादों के संकट में रहे टिहरी बांध पर सकारात्मक रिपोर्टिंग कर अपनी कलम की ताकत से निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में श्रीमती शशि शर्मा Newsok24 com न्यूज पोर्टल को चला रहीं हैं और साप्ताहिक समाचार पत्र देश निर्देश की सम्पादक होने के साथ ही दिल्ली दूरदर्शन की रजिस्टर्ड एंकर और कमेंटेटर भी हैं।

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