*होली से पहले रुद्रप्रयाग में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर सख्त कार्रवाई*

*08 नमूने जांच को भेजे, बासी व एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट; अनियमितताओं पर नोटिस जारी*

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त निर्देशों के क्रम में होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि क्षेत्र में जिला प्रशासन एवं खाद्य संरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में किये गये इस औचक निरीक्षण से क्षेत्र के व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति रही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग पवन कुमार द्वारा टीम के साथ रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, बेकरियां, रिटेलर, होलसेलर एवं वितरकों के प्रतिष्ठानों में विक्रय हो रहे खाद्य पदार्थों एवं मिठाइयों की सघन जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान कुल 08 खाद्य नमूने एकत्रित कर राज्य खाद्य विश्लेषणशाला, रुद्रपुर को परीक्षण हेतु भेजे गये। इनमें संदेहास्पद मावा के 02 नमूने दो अलग-अलग प्रतिष्ठानों से लिये गये। इसके अतिरिक्त बाजार में बिक रहे गुलाब जामुन, लड्डू, सूजी, पास्ता, रंगीन कचरी तथा सरसों के तेल के नमूने भी प्रयोगशाला जांच हेतु संग्रहित किये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

अभियान के दौरान कतिपय प्रतिष्ठानों में रंगीन एवं बासी मिठाइयां तथा एक्सपायरी बिस्कुट, मसाले, नूडल्स, रिफाइंड तेल, रंगीन चिप्स, सोनपापड़ी एवं दूध पाए गए, जिन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए मौके पर ही नष्ट कराया गया। दो खाद्य प्रतिष्ठानों में पायी गई अनियमितताओं एवं नियमानुसार खाद्य लाइसेंस न बनाए जाने पर नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने, खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय बिल के साथ करने तथा किसी भी प्रकार के एक्सपायरी खाद्य पदार्थ का विक्रय न करने के सख्त निर्देश दिये गये।

बता दें कि गत वर्ष ऊखीमठ क्षेत्र से लिया गया दूध का नमूना एवं न्यूट्रीलाइव सोयाबीन रिफाइंड तेल अधोमानक पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, रुद्रप्रयाग में वाद दायर किये गये थे। सुनवाई उपरांत माननीय जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, रुद्रप्रयाग द्वारा संबंधित मामलों में क्रमशः ₹20,000 एवं ₹50,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त एक्सपायरी खाद्य पदार्थ का विक्रय करने वाले एक खाद्य कारोबारी पर ₹40,000 का अर्थदण्ड लगाया गया।

उक्त संयुक्त अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग से सतवीर रावत सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा मिलावटखोरी एवं अनियमितताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


By Shashi Sharma

Shashi Sharma Working in journalism since 1985 as the first woman journalist of Uttarakhand. From 1989 for 36 years, she provided her strong services for India's top news agency PTI. Working for a long period of thirty-six years for PTI, he got her pen ironed on many important occasions, in which, by staying in Tehri for two months, positive reporting on Tehri Dam, which was in crisis of controversies, paved the way for construction with the power of her pen. Delivered.

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