हरिद्वार । पत्नी की बरेहमी से हत्या करने वाले पति जगपाल को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने आजीवन कारावास एवं 11000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 1 फरवरी 2021 को वेदपाल पुत्र मुकुन्दा निवासी महाराजपुर, लक्सर ने थाना पथरी पर एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा कि उसकी पुत्री ममता का विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व ग्राम शिवगढ़ थाना पथरी निवासी जगपाल पुत्र आशा से हुई थी। जिनके पांच बच्चे थे। जगपाल अक्सर ममता को मारता पीटता था। जगपाल से तंग आकर ममता कई बार हमारे घर आकर रुक जाती थी। ममता जगपाल से डरती थी। जगपाल अपनी गलती मानते हुए ममता को मना कर ले जाता था, लेकिन जगपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था और वह ममता को परेशान करता रहता था। आज सुबह दस बजे सूचना मिली कि जगपाल ने अपने बच्चों के सामने बेरहमी से ममता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है और फरार हो गया है। घटना सुबह 8 – 9 बजे के बीच की है। हत्या करने के बाद जगपाल ने सबूत मिटाने की कोशिश की है और कमरे में लाश को बंद करके बच्चों को धमका कर भाग गया । पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर उसी रात आरोपी जगपाल को गिरफ्तार किया था और उसकी निशान देही पर ममता का खून से सन स्वेटर बरामद किया था। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी बरामद की थी। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से तेरह गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी जगपाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 11हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


By Shashi Sharma

Shashi Sharma Working in journalism since 1985 as the first woman journalist of Uttarakhand. From 1989 for 36 years, she provided her strong services for India's top news agency PTI. Working for a long period of thirty-six years for PTI, he got her pen ironed on many important occasions, in which, by staying in Tehri for two months, positive reporting on Tehri Dam, which was in crisis of controversies, paved the way for construction with the power of her pen. Delivered.

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