Four illegal vehicle, हरिद्वार में चार, अवैध वाहन खरीद-फरोख्त केन्द्र 100 वाहनों सहित सील, एआरटीओ की बड़ी कार्रवाई।
Four illegal vehicle, buying and selling centres in Haridwar sealed along with 100 vehicles, major action by ARTO.
अवैध बिक्री केंद्रों में खडे वाहनों के Transfer of Ownership प्रक्रिया पर रोक
Four illegal vehicle, हरिद्वार में बिना लाइसेंस लिए वाहन खरीदने बेचने का धंधा करने वाले 4 सैकेंड हैंड वाहन डिलरों पर नियमानुसार प्रतिबंध लगाते हुए इन वाहन केंद्रों पर बिक्री के लिए खडे100 वाहनों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सभी 100 वाहन जो विभिन्न लोगों ने अ्वैध वाहन विक्रेताओं को दिये हुए थे सभी वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर उनकी Transfer of Ownership प्रक्रिया रोक दी गई है ।

आज 17 नवम्बर को हरिद्वार के एआरटीओ निखिल शर्मा के नेतृत्व में,टीटीओ वरुणा सैनी, भारत भूषण एवं मुकेश भारती सहित निरीक्षण दल ने सेकंड हैंड वाहन विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया।
नियमों के अनुसार सेकंड हैंड वाहन का व्यापार करने के लिए परिवहन विभाग से डीलर लाइसेंस लेना आवश्यक है।
एआरटीओ टीम ने निरीक्षण के दौरान कुल 5 सेकंड हैंड कार डीलरों की जाँच की जिनमें एक सैकेंड हैंड कार डिलर (Maruti True Value) के पास वैध डीलर लाइसेंस पाया तथा बाकी डीलर बिना लाइसेंस के ही वाहन खरीद–फरोख्त करते मिले,
जिनके विरुद्ध ये कारवाई अमल में लाई गई।
ब्लैकलिस्टेड कारों की Transfer of Ownership प्रक्रिया रोक दी गई है और संबंधित डीलरों को नोटिस जारी कर यह निर्देश दिया गया कि वे विभाग से वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन बिक्री–खरीद कर सकेंगे।
एआरटीओ टीम के औचक निरीक्षण के परिणाम से वाहन खरीद फरोख्त केन्द्रों में जिन लोगों के वाहन खड़े हैं उनमें हाहाकार सा मचा है, डिलर्स की करनी वाहन मालिकों को गहरी चिन्ता में डाल गई है।
टीम ने आज आरटीओ कार्यालय परिसर की प्रवेश व्यवस्था एवं सुरक्षा का भी विस्तृत निरीक्षण किया ।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय में किसी भी प्रकार का अनधिकृत व्यक्ति की मौजूदगी को प्रतिबंधित किया गया है ।
निरीक्षण के दौरान प्रवेश रजिस्टर (Entry Register) का परीक्षण किया गया तथा (प्रवेश द्वार पर तैनात कर्मियों) को निर्देश दिए गए कि किसी भी व्यक्ति को तब तक परिसर में प्रवेश न दिया जाए, जब तक वह आगंतुक रजिस्टर में अपना उद्देश्य दर्ज न कर दे।
उन्होंने सभी आगंतुकों के लिए नाम, मोबाइल नंबर और आने का कारण लिखना अनिवार्य किया गया साथ ही सेकंड हैंड वाहन विक्रेताओं का निरीक्षण।