*मंत्रिमंडल के निर्णय*

1. पेराई सत्र 2025-26 हेतु प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंको से ऋण लिये जाने हेतु शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

पेराई सत्र 2025-26 हेतु भी राज्य सरकार द्वारा राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर हेतु कुल रू० 270.28 करोड़ (रू० दौ सौ सत्तर करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र) की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2025-26 में क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर निर्धारित किये जाने पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

राज्य परामर्शी समिति की संस्तुति के आधार पर मुख्यमंत्री के द्वारा विचलन के माध्यम प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य अगेती प्रजातियों हेतु रू० 405.00 प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजातियों हेतु रू० 395.00 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) निधारित करने के साथ ही वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 हेतु चीनी मिलों के बाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती हेतु रू० 11.00 प्रति कुन्तल तथा विगत पेराई सत्र की भांति गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दर रू० 5.50 प्रति कुन्तल निर्धारित करने पर सहमति प्रदान की गई।

3. उत्तराखण्ड निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली अनुमोदित।

मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचन विभाग के विभागीय ढाँचे का पुनर्गठन किये जाने के क्रम में पुनर्गठित निजी सचिव संवर्ग के विभिन्न पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 29.08.2025 के द्वारा प्रमुख निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव (समूह-क), निजी सचिव (समूह-ख) तथा अपर निजी सचिव (समूह-ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा नियमावली, 2025 का प्रख्यापन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार का नाम “उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्“ किये जाने का निर्णय।

मंत्रिमंडल द्वारा संस्कृत प्रदेश उत्तराखण्ड में संस्कृत प्रचार-प्रसार हेतु संस्थापित प्रतिष्ठान का नाम शुद्ध, संस्कारित व संस्कृतनिष्ठ किए जाने हेतु “उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी“ का नाम परिवर्तित कर “उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्“ किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यू-कॉस्ट) के अन्तर्गत उप आंचलिक विज्ञान केन्द्र, अल्मोड़ा एवं विज्ञान केन्द्र, चम्पावत हेतु कुल 12 पदों का सृजन किये जाने का मंत्रिमंडल ने दिया अनुमोदन।

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यू-कॉस्ट) के अन्तर्गत उप आंचलिक विज्ञान केन्द्र, अल्मोड़ा एवं विज्ञान केन्द्र, चम्पावत हेतु विभिन्न श्रेणी के पदों कुल 12 का सृजन का अनुमोदन।

6. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 (इ) के अनुपालन में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि० के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।

7. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अनुमोदन।

8. बागवानी मिशन योजनान्तर्गत एन्टीहेल नेट योजना पर भारत सरकार द्वारा देय 50 प्रतिशत राज सहायता के अतिरिक्त राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय।

बागवानी फसलों (सेब, आडू, प्लम, खुबानी, नाशपाती आदि) को ओलावृष्टि से बचाने हेतु एन्टीहेल नेट का प्रयोग किया जाता है। एन्टीहेल नेट से आच्छादित फल फसलों को ओलावृष्टि, ऑधी तूफान से 100 प्रतिशत तक बचाया जा सकता है तथा इसके प्रयोग से फल फसलों को चिड़ियों से भी सुरक्षा प्राप्त होती है। बागवानी मिशन योजना संचालित रहने की अवधि तक भारत सरकार द्वारा जो भी लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे, उसी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज सहायता उन वर्षों हेतु स्वीकृत किए जाने का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. दून विश्वविद्यालय, देहरादून में हिन्दू अध्ययन केन्द्र (सेंटर ऑफ हिन्दू स्टडीज) में 6 पदों के सृजन की मंजूरी।

दून विश्वविद्यालय, देहरादून में हिन्दू अध्ययन केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु 04 शैक्षिक (प्रोफेसर 01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 01 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 02 पद ) तथा 02 शिक्षणेत्तर (कनिष्ठ सहायक 01 पद, परिचारक 01 आउटसोर्स) इस प्रकार कुल 06 पदों का सृजन किए जाने हेतु कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मियों को प्रथम चरण में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित लाभ प्रदान करने का निर्णय।

जनहित याचिका संख्या-116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2018 को पारित आदेश के क्रम में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक दिनांक 8.12.2025 में उप समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर मंत्रिमण्डल द्वारा विचार कर निर्णय लिया गया कि राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत उपनल कर्मियों को चरणबद्ध रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित लाभ प्रदान किए जाएंगे और प्रथम चरण में उपनल द्वारा प्रायोजित ऐसे उपनल कर्मियों, जिनके द्वारा 10 वर्ष की निरन्तर सेवायें पूर्ण कर ली गई हों को वेतन से संबंधित लाभ अनुमन्स कराए जाने का निर्णय लिया गया।

11. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-5191/2021 सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई० में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2024 के अनुपालन में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में NDPS Act, Pocso Act, NI Act, Prevention of Corruption Act & PMLA Act से सम्बन्धित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य में प्रथम चरण में जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालयों (07 ADJ एवं 09 ACJM विशेष न्यायालय) हेतु कुल 144 पद सृजित किए जाने हेतु मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

12. उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा के वर्ष 2026 का प्रथम सत्र (आय-व्ययक अधिवेशन) आहूत करने हेतु मंत्रिमण्डल द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

13. औद्योगिक विकास (खनन) विभाग से संबंधित अधिसूचना सं0 613, दिनांक 07.03.2025 द्वारा गौला, कोसी, दाबका व नन्धौर हेतु लागू संशोधित बिक्री दर में अंकित शब्द “नन्धौर“ के स्थान पर “नन्धौर एव अन्य नदियां“ अंकित करते हुए तद्नुसार संशोधन किये जाने का अनुमोदन।

14. युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग में संचालित योजना “खेल महाकुम्भ’ के अन्तर्गत होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में विधानसभा स्तर पर विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी तथा रू. 01.00 लाख की प्रोत्साहन राशि, संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद चैम्पियनशिप ट्राफी तथा रू. 02.00 लाख की प्रोत्साहन राशि एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी तथा रू. 05.00 लाख की पुरस्कार धनराशि प्रदान किये जाने का मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया।

15. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम (ब्रिडकुल) के कार्यों में विस्तार करते हुए ब्रिडकुल को रोपवे, आटोमेटेड/मैकेनाईज्ड कार पार्किंग, टनल/कैविटी पार्किंग से सम्बन्धित निर्माण कार्यों हेतु राज्य की कार्यदायी संस्थाओं की सूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय।

16. उत्तराखण्ड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली, 2025 का अनुमोदन।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 330 की उपधारा (2) के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों की सूची तथा स्वरूप निर्धारित करने हेतु न्यायिक प्रक्रियाओं में दस्तावेजों की सूची को मानकीकृत कर न्यायालय में दायर दस्तावेजों की पहचान, प्रमाणिकता एवं सत्यापन से सम्बन्धित अस्पष्टताओं का निवारण करने तथा न्यायिक प्रक्रिया और भी पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य सें “उत्तराखण्ड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली, 2025“ को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

17. समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2025 लाने पर सहमति।

समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 दिनांक 27.01.2025 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है। समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 के लिए गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति/अनुशंसाओं के आधार पर तथा मूल संहिता के कतिपय प्रावधानों के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों व लिपिकीय त्रुटियों के समाधान हेतु मूल संहिता में अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक संशोधन किए जाने का मंत्रिमंडल द्वारा अ नुंमोदन प्रदान किया गया।

18. उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड-एण्ड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026“ का प्रख्यापन किये जाने का निर्णय। जिसके तहत अब होम स्टे योजना का लाभ राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे।

राज्य में पर्यटन व्यवसाय के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2014 तथा संशोधन नियमावली-2016 पूर्व से प्रभावी है साथ ही होम स्टे के विनियमन हेतु एक पृथक अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) पंजीकरण नियमावली-2015 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा अधिसूचित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में पर्यटन गतिविधियों के पंजीकरण हेतु एकाधिक नियमावलियां प्रभावी होने जैसी स्थिति बन रही थी।

उक्त स्थिति का समुचित समाधान करते हुए तथा उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के अपने स्वामित्व वाले परिसर में स्वावलंबी स्व-रोजगार अव्यवसायिक दरों पर प्रदान किये जाने एवं उत्तराखण्ड के स्थानीय निवासियों के इतर व्यक्तियों हेतु रोजगार / व्यवसाय प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026“ प्रख्यापित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

19. श्री केदारनाथ धाम में खच्चर के गोबर को पर्यावरण अनुकूल ईंधन पेलेट में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धित पायलट प्रोजेक्ट को संचालित किये जाने का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन।

श्री केदारनाथ धाम में दर्शन हेतु श्रद्धालुओं द्वारा एवं माल ढुलाई हेतु काफी अधिक संख्या मे खच्चर संचालित किये जाते हैं। खच्चरों द्वारा रास्ते में किये जाने वाला गोबर काफी हानिकारक होने के दृष्टिकोण से गोबर एवं चीड़ की पत्तियों को 50ः50 अनुपात में मिश्रित कर पर्यावरण-अनुकूल बायोमास पेलेट का उत्पादन किये जाने हेतु एक वर्ष की अवधि की पायलट प्रोजेक्ट पर अनुमति प्रदान की गयी है।


By Shashi Sharma

Shashi Sharma – Senior Woman Journalist

Shashi Sharma has been active in journalism since 1985, holding the distinction of being Uttarakhand's first female journalist.

For 36 years, starting in 1989, she rendered distinguished service to India's premier news agency, PTI. During this long tenure, she demonstrated the power of her writing on numerous significant occasions; notably, she spent two months in Tehri reporting positively on the Tehri Dam—which was then mired in controversy—and used her pen to help pave the way for its construction.

Currently, Mrs. Shashi Sharma runs the news portal *Newsok24.com* and serves as the editor of the weekly newspaper *Desh Nirdesh*; she is also a registered anchor and commentator for Delhi Doordarshan.

शशि शर्मा वरिष्ठ महिला पत्रकार शशि शर्मा उत्तराखंड की पहली महिला पत्रकार के तौर पर 1985 से पत्रकारिता में कार्यरत हैं। 1989 से 36 वर्षों तक उन्होंने भारत की शीर्ष समाचार एजेंसी पीटीआई के लिए अपनी सशक्त सेवाएं दीं। छत्तीस वर्षों की लंबी अवधि तक पीटीआई के लिए काम करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी कलम का लोहा मनवाया, जिसमें दो महीने तक टिहरी में रहकर विवादों के संकट में रहे टिहरी बांध पर सकारात्मक रिपोर्टिंग कर अपनी कलम की ताकत से निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में श्रीमती शशि शर्मा Newsok24 com न्यूज पोर्टल को चला रहीं हैं और साप्ताहिक समाचार पत्र देश निर्देश की सम्पादक होने के साथ ही दिल्ली दूरदर्शन की रजिस्टर्ड एंकर और कमेंटेटर भी हैं।

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