हरिद्वार।जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने अवगत कराया कि श्री पवन कुमार पुत्र श्री धर्मपाल निवासी ग्राम लामग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर ने अपने शिकायती पत्र दिनांकित 06/09/2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2022 में नव-निर्वाचित ग्राम प्रधान लामग्रन्ट श्रीमती परमजीत कौर निवासी ग्राम लामग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर के विरूद्ध नामाकंन पत्र के साथ फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए जॉच कराये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त शिकायती पत्र की जाँच उप जिलाधिकारी, भगवानपुर द्वारा सहायक विकास विकास अधिकारी (पं०) भगवानपुर से करायी गई। सहायक विकास अधिकारी (पं०) भगवानपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 16/11/2022 द्वारा जॉच आख्या उप जिलाधिकारी, भगवानपुर को प्रेषित की की गई। जॉच अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पं०) भगवानपुर की जाँच आख्यानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर के कार्यालय पत्र संख्या-11301 दिनांक 04/11/2022 द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती परमजीत कौर पुत्री श्री महेन्द्र सिंह कौर के द्वारा एच०ए०वी० इण्टर कॉलेज में प्रवेश व अध्ययन नहीं किया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर की जाँच आख्या, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेख एवं प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर के आलोक में विहित प्राधिकारी / उप जिलाधिकारी, भगवानपुर ने अपने आदेश संख्या-1967 दिनांक 12/04/2023 द्वारा श्रीमती परमजीत कौर, प्रधान ग्राम पंचायत लामग्रन्ट, विकास खण्ड भगवानपुर को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-8 (1) (थ) एवं 8 (5) मे प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधान पद के लिए अनर्ह घोषित किया गया।

श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री सरमोर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत लाभग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर जनपद हरिद्वार द्वारा विहित प्राधिकारी / उप जिलाधिकारी, भगवानपुर के उक्त आदेश दिनांकित 12/04/2023 के विरूद्ध गुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार के समक्ष अपना अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 24/04/2023 प्रस्तुत किया गया। उक्त अपीलीय प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु दिनांक 23/05/2023 की तिथि नियत की गई। सुनवाई तिथि दिनांक 23/05/2023 को श्रीमती परमजीत कौर, प्रधान ग्राम पंचायत लामग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर ने अवगत कराया गया कि उनके अनुरोध प्रार्थना पत्र दिनांक 19/04/2023 के कम में जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रकरण की जॉच मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारपुर से कराये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया है परन्तु अभी तक जाँच आख्या अप्राप्त होने के कारण प्रकरण पर सुनवाई किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। ग्राम प्रधान के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधोहस्ताक्षरी के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 19/04/2023 के कम में जिला पंचायतराज अधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या-126 दिनांक 06 मई 2023, अनुस्मारक पत्र संख्या-424 दिनांक 23 जून 2023, अनुरगारक पत्र संख्या-809 दिनांक 08 सितम्बर, 2023 एवं पत्र संख्या-1233 दिनांक 28 नवम्बर, 2023 द्वारा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर (उ०प्र०) को प्रकरण की जॉच कर जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

जिला पंचायतराज अधिकारी, हरिद्वार के उक्त पत्रों के कम में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वे०) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ने पत्रांक/ग्रा०पं०/ शिकायत/जाँच/2009 दिनांक 31/10/2023 द्वारा प्रकरण की जाँच आख्या प्रेषित की गई। मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वे०) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की जाँच आख्यानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर के पत्रांक / सत्यापन/11301/2022-23 दिनांक 04/11/2022 के माध्यम से श्रीमती परमजीत कौर पुत्री महेन्द्र सिंह के द्वारा विद्यालय से प्राप्त आख्या दिनांक 12/10/2022 के अनुसार एच०ए०वी० इण्टर कालेज सहारनपुर में प्रवेश व अध्ययन नही किया गया है। साथ ही अवगत कराया गया है कि प्रधानाध्यापक / प्रबन्धक डा० राजेन्द्र प्रसाद जू०हाई स्कूल, सहारनपुर द्वारा श्रीमती परमजीत कौर पुत्री श्री महेन्द्र सिंह की डा० राजेन्द्र प्रसाद जूनियर हाईस्कूल सुक्खूपुरा सहारनपुर से निर्गत टी०सी० कमांक 581, कक्षा 1 में लिए गये प्रवेश फार्म एवं कक्षा 5 के वार्षिक परीक्षाफल की टेबुलेशन पंजिका की प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियां मात्र उपलब्ध करायी गयी जबकि मांगे जाने पर भी वांछित मूल अभिलेख यथा सम्बन्धित एस०आर० पंजिका, मूल टेबुलेशन पंजिका एवं विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के समय भरे गये प्रवेश फार्म मूल रूप में उपलब्ध नही कराये गये। सम्बन्धित मूल अभिलेख यथा एस०आर० पंजिका, विद्यालय में लिए गये प्रवेश के समय भरे गये प्रवेश फार्म एवं कक्षा 5 के मूल अंकपत्र के अभाव में श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री सरमोर सिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक 01/07/2023 के साथ संलग्न टी०सी० का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं है।

मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार द्वारा श्रीमती परमजीत कौर प्रधान ग्राम पंचायत लामग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर के अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 24/04/2023 व जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर के पत्र संख्या-11301 दिनांक 04/11/2022 व मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के पत्रांक / ग्रा०पं०/ शिकायत / जाँच / 2009 दिनांक 31/10/2023 की जॉच आख्या का परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के उपरान्त अपीलीय अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय आदेश संख्या-219 दिनोंक 31 मई, 2024 द्वारा श्रीमती परमजीत कौर, प्रधान ग्राम पंचायत लामग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर के अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांकित 24/04/2023 को पूर्णतया निरस्त योग्य पाये जाने पर प्रकरण में विहित प्राधिकारी / उप जिलाधिकारी, भगवानपुर के आदेश संख्या-1967 दिनांक 12 अप्रैल, 2023 द्वारा श्रीमती परमजीत कौर, प्रधान ग्राम पंचायत लामग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर के प्रधान पद की अनर्हता के निर्णय को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-8 (1) (थ) एवं 8(5) में प्राविधानित व्यवस्था और पंचायतीराज अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के विज्ञप्ति / संशोधन संख्या-1492 दिनाँक 17/12/2020 के द्वारा निहित प्राधिकार के अन्तर्गत यथावत रखा गया।

इस क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-322 दिनांक 21 जून, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-138 (1) (घ) (आईवी) के अन्तर्गत श्रीमती परमजीत कौर पत्नी सरमोर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत लामग्रन्ट विकास खण्ड़ भगवानपुर जनपद हरिद्वार को अपना पक्ष रखे जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया कि क्यों न उन्हे ग्राम प्रधान पद से हटा दिया जाए। श्रीमती परमजीत कौर द्वारा इस कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर आतिथि तक कार्यालय में अप्राप्त है।

इसी बीच श्रीमती परमजीत कौर द्वारा मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में विहित प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी, भगवानपुर के आदेश दिनांक 12.04.2023 एवं अपीलीय अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार के आदेश दिनांक 31.052024 के विरूद्ध रिट याचिका संख्या-1819/म/स/2024 परमजीत कौर बनाम राज्य व अन्य योजित की गई, जिस पर कार्यालय महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के फैक्स पत्र दिनांक 16/07/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत रिट याचिका में मा० न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश निर्गत करते हुए आगामी सुनवाई तिथि 26.07.2024 निर्धारित की गई।

प्रश्नगत रिट याचिका सं0-1819/म/स/2024 परमजीत कौर बनाम राज्य व अन्य में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 24/03/2025 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः- कैविएटर के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में पारित यथास्थिति आदेश की आड़ में, याचिकाकर्ता को हटाने के लिए अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही भी रोक दी गई है। 05.04.2025 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक, केवल आरोपित आदेश का संचालन स्थगित रहेगा। यदि याचिकाकर्ता को हटाने की कार्यवाही कानून के अनुसार शुरू की जाती है, तो इस अंतरिम आदेश का उस पर कोई असर नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार श्रीमती परमजीत कौर, प्रधान ग्राम पंचायत लामग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-8 (1) (थ) एवं 8 (5) के अनुसार प्रधान पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की शर्त पूरी न कर पाने के कारण प्रधान पद हेतु अनर्ह पायी गई है।

अतः मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2025 के आलोक में मैं जिलाधिकारी, हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-138 (1) (घ) (आईआईआई) के अन्तर्गत व उत्तराखण्ड शासन अनुभाग-1 की विज्ञप्ति/संशोधन संख्या-276282/शी (1)/2025/ 86(20)/2017 दिनांक 18 फरवरी, 2025 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में श्रीमती परमजीत कौर, प्रधान ग्राम पंचायत लागग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर जनपद हरिद्वार को प्रधान पद से हटाता हूँ।

यह आदेश मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिका सं0-1819/म/स/2024 परमजीत कौर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगा।

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By Shashi Sharma

Shashi Sharma – Senior Woman Journalist

Shashi Sharma has been active in journalism since 1985, holding the distinction of being Uttarakhand's first female journalist.

For 36 years, starting in 1989, she rendered distinguished service to India's premier news agency, PTI. During this long tenure, she demonstrated the power of her writing on numerous significant occasions; notably, she spent two months in Tehri reporting positively on the Tehri Dam—which was then mired in controversy—and used her pen to help pave the way for its construction.

Currently, Mrs. Shashi Sharma runs the news portal *Newsok24.com* and serves as the editor of the weekly newspaper *Desh Nirdesh*; she is also a registered anchor and commentator for Delhi Doordarshan.

शशि शर्मा वरिष्ठ महिला पत्रकार शशि शर्मा उत्तराखंड की पहली महिला पत्रकार के तौर पर 1985 से पत्रकारिता में कार्यरत हैं। 1989 से 36 वर्षों तक उन्होंने भारत की शीर्ष समाचार एजेंसी पीटीआई के लिए अपनी सशक्त सेवाएं दीं। छत्तीस वर्षों की लंबी अवधि तक पीटीआई के लिए काम करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी कलम का लोहा मनवाया, जिसमें दो महीने तक टिहरी में रहकर विवादों के संकट में रहे टिहरी बांध पर सकारात्मक रिपोर्टिंग कर अपनी कलम की ताकत से निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में श्रीमती शशि शर्मा Newsok24 com न्यूज पोर्टल को चला रहीं हैं और साप्ताहिक समाचार पत्र देश निर्देश की सम्पादक होने के साथ ही दिल्ली दूरदर्शन की रजिस्टर्ड एंकर और कमेंटेटर भी हैं।

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