Stopped production , उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की 14 दवाओं के उत्पादन बंद कर लाईसेंस रद्द किए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा अब तक कहां थे।Stopped production , उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की 14 दवाओं के उत्पादन बंद कर लाईसेंस रद्द किए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा अब तक कहां थे।

Stopped production , उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की 14 दवाओं के उत्पादन बंद कर लाईसेंस रद्द किए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा अब तक कहां थे।

Stopped production , Uttarakhand government stopped production of 14 medicines of Baba Ramdev and cancelled their licenses, Supreme Court asked the government where it was till now.

उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलों के जिला औषधि निरीक्षकों को भी सम्बंधित आदेश दिये।

बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेशी से राहत।

पतंजलि फूड्स को जीएसटी खुफिया विभाग ने भेजा 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बंधित नोटिस

 

Stopped production , उत्तराखंड सरकार द्वारा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि पंतजलि द्वारा अपने आयुर्वेदिक उत्पादों के बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं जिस कारण हमने कंपनी की 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव के कुल 14 दवाओं का उत्पादन बंद करने और लाईसेंस रद्द करने का आदेश भी जारी किया है,Stopped production

पतंजलि आयुर्वेद दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपीिग्रट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईिग्रट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं।

Stopped production , हालांकि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण लिखित माफी भी मांग चुके हैं।

सरकार की ओर से पतंजलि फूड्स को जीएसटी बकाया के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

पतंजलि फूड्स को जीएसटी खुफिया विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें कंपनी से यह बताने को कहा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए।

उत्तराखंड सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने प्रदेश भर के जिला औषधि निरीक्षकों को भी पतंजलि की दवाओं पर प्रतिबंध सम्बंधित आदेश जारी किया है।

हरिद्वार के औषधि निरीक्षक/ जिला आयुर्वेदिक एवम यूनानी अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि संबंधित फर्म द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तथा फर्म द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

इसके अलावी संबंधित फर्म ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापन प्रसारित कराए हैं, इसलिए ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159 (1) के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से सूचीबद्ध दवाओं के उत्पादन पर रोक लगाई जाती है।

पतंजलि अयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी को इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए तीन महीने का समय भी दिया गया है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के वकील से ये भी जवाब तलब किया कि इतने वर्षों से ये सब हो रहा था तब तुम कहां थे, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में में पेशी से राहत दी है,Stopped production ,

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