The District Posh Act Committee, जिला पॉश एक्ट समिति ने गंगा पूजन और आरती कर निष्पक्ष निर्णय लेने का मां गंगा से आशीर्वाद लिया।
The District Posh Act Committee, performed Ganga puja and aarti and took blessings from Mother Ganga for taking impartial decisions.
(POSH) एक्ट कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच- मनु शिवपुरी
वर्किंग वूमेन की सुरक्षा को पॉश एक्ट का गठन भारत सरकार द्वारा एक कानून के रूप में किया गया है- शशि शर्मा
(POSH) Act, कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए पोश (POSH) एक्ट, की हरिद्वार जिला स्तरीय समिति ने हरकी पैड़ी पर गंगा मईया की पूजा अर्चना और आरती कर अपने निष्पक्ष कर्तव्य निर्वहन का आशीर्वाद प्राप्त किया।

पाश

मां गंगा स्वयं एक नारी हैं, और उनका पूजन आशीर्वाद लेकर महिलाओं के लिए निष्पक्ष भाव से निर्णय लेने के आशिर्वाद प्राप्ति के लिए जिला पॉश समिति की अध्यक्षा डॉक्टर मनु शिवपुरी, सदस्य वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा, एडवोकेट रश्मि उपाध्याय ने पूरे विधि-विधान से गंगा सभा के पुरोहित के सानिध्य में गंगा मईया का पूजन वंदन किया।
जिला पॉश समिति की अध्यक्षा डॉक्टर मनु शिवपुरी ने कहा कामकाजी महिलाएं अपने कार्यस्थल पर काम करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करने में समर्थ हों और महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन उत्पीडन का सामना ना करना पड़े इसके लिए भारत सरकार द्वारा गठित “पॉश एक्ट” कामकाजी महिलाओं के लिए एक कवच है, जिसका उपयोग कोई भी उत्पीड़ित महिला निसंकोच कर सकती है, उन्होंने कहा शीघ्र ही जिले के तमाम विभागों में विभागों की अंतरंग परिवाद समितियों का गठन भी किया जायेगा ताकि हर क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं निर्भय होकर काम कर सकें।
समिति की सदस्य वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा ने कहा, पोश (POSH) एक्ट, जिसका पूरा नाम कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 है, का गठन भारत सरकार द्वारा एक कानून के रूप में किया गया है।
महिलाओं की कार्यक्षमता में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से बना ये एक्ट कामकाजी महिलाओं के प्रति उनके कार्यस्थल पर किसी भी पुरुष अधिकारी, सहयोगी अथवा कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी तरह की छेड़छाड़, अश्लील इशारे, अथवा गलत फब्ती या कमेंट करने अथवा गलत तरीके से घूरने तक भी लागू होता है, आवश्यक है कि इस एक्ट के बारे में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी जागरूक हों और कामकाजी महिलाओं के प्रति सम्मान रखने के साथ साथ अपनी हदों और रक्षात्मकता को भी जाने।
एडवोकेट सुश्री रश्मि उपाध्याय ने कहा जिलाधिकारी के निर्देशन में गठित पॉश समिति जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया की देखरेख में पॉश एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन भी करती है, ये जरुरी है कि कामकाजी महिलाओं के साथ ही पुरुष अधिकारी कर्मचारी भी इस एक्ट के बारे में जानकारी रखें ताकि जिले के प्रत्येक कार्य स्थल का माहौल खुशनुमा रहे।
गंगा पूजन के बाद हरकी पैड़ी गंगा सभा के कार्यालय में समिति ने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ( रिट)श्री गुरमीत सिंह से मुलाकात कर उन्हें पॉश एक्ट के बारे में बता कर उनका निर्देशन प्राप्त किया।
गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तन्मय वसिष्ठ, सभापति कृष्ण कुमार सहित तमाम पदाधिकारियों ने पाश समिति को मां गंगा का प्रशाद और गंगा जली भेंट कर सम्मानित किया।
Bahut hi Sundar adbhut najara Jay gange Maiya 🙏🙏💞💞