कोतवाली मंगलौर

आदतन अपराधियों को SSP नवनीत सिंह की सलाह, अपराध की राह छोड़ें या ज़िला हरिद्वार

गुण्डा एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट में हरिद्वार पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी

आदतन अपराध करने वालों को ज़िले से बाहर एवं जेल का रास्ता दिखाती पुलिस

मंगलौर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत 01 गुण्डे तत्व को किया जिले से बाहर

कई गुंडा तत्वों के विरुध्द रिपोर्ट ज़िलाधिकारी महोदय को प्रेषित, जल्द होंगे ज़िले से बाहर

आदतन अपराधी ललित कुमार को किया 06 माह के लिए जिला बदर

अगर 06 माह के भीतर ज़िले में दिखा तो होगी कठोर कार्यवाही होगी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशानुसार अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसने का कार्य कर रही हरिद्वार पुलिस, मंगलौर पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

जनपद भर में अपराध एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा आदतन अपराधी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मंगलौर द्वारा क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर एवं आदतन अपराधियों का सत्यापन एवं चिन्हीकरण किया गया, जिसमें ललित कुमार पुत्र वेदराम उर्फ वेदपाल निवासी लाठरदेवा हुण थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार को चिन्हित कर उसके विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को प्रेषित की गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा आरोपी ललित कुमार को 06 माह के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए। आदेश के अनुपालन में मंगलौर पुलिस द्वारा अभियुक्त को जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा में छोड़ा गया तथा पुनः जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।

यदि कोई व्यक्ति गुंडा अधिनियम के तहत जारी किए गए जिला निष्कासन (जिला बदर) के आदेशों का उल्लंघन करता है उसे धारा 10 (Goondas Act / Control of Goondas Act) के तहत दंडित किया जाता है। इसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान है।

हरिद्वार पुलिस अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार कार्य कर रही है।
ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है जो जनपद की कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

ललित कुमार का आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0स0 102/26 धारा 115(2),190,190(2),223,351(2),352 बीएनएस कोतवाली मंगलौर
2. ⁠मु0अ0स0107/26 धारा 115(2),190,190(2),126(2),351(2),352 बीएनएस कोतवाली मंगलौर
3. ⁠मु0अ0स0 227/2025 धारा 126(20,351(2),324(5)196(1) (ख) बीएनएस चा0 भगवानपुर
4. ⁠मु0अ0स0 75/2026 धआरा 115(2)352/351(2)/126(1)बीएनएस- थाना झबरेडा हरिद्वार

पुलिस टीम
मंगलौर पुलिस

By Shashi Sharma

Shashi Sharma – Senior Woman Journalist

Shashi Sharma has been active in journalism since 1985, holding the distinction of being Uttarakhand's first female journalist.

For 36 years, starting in 1989, she rendered distinguished service to India's premier news agency, PTI. During this long tenure, she demonstrated the power of her writing on numerous significant occasions; notably, she spent two months in Tehri reporting positively on the Tehri Dam—which was then mired in controversy—and used her pen to help pave the way for its construction.

Currently, Mrs. Shashi Sharma runs the news portal *Newsok24.com* and serves as the editor of the weekly newspaper *Desh Nirdesh*; she is also a registered anchor and commentator for Delhi Doordarshan.

शशि शर्मा वरिष्ठ महिला पत्रकार शशि शर्मा उत्तराखंड की पहली महिला पत्रकार के तौर पर 1985 से पत्रकारिता में कार्यरत हैं। 1989 से 36 वर्षों तक उन्होंने भारत की शीर्ष समाचार एजेंसी पीटीआई के लिए अपनी सशक्त सेवाएं दीं। छत्तीस वर्षों की लंबी अवधि तक पीटीआई के लिए काम करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी कलम का लोहा मनवाया, जिसमें दो महीने तक टिहरी में रहकर विवादों के संकट में रहे टिहरी बांध पर सकारात्मक रिपोर्टिंग कर अपनी कलम की ताकत से निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में श्रीमती शशि शर्मा Newsok24 com न्यूज पोर्टल को चला रहीं हैं और साप्ताहिक समाचार पत्र देश निर्देश की सम्पादक होने के साथ ही दिल्ली दूरदर्शन की रजिस्टर्ड एंकर और कमेंटेटर भी हैं।

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