ग्रामप्रधान और दो पत्रकारों को पुलिस ने क्यों किया गिरफ़्तार भेजा जेल।

किसी भी पद का फायदा उठाकर अपना हित साधना अस्वीकार्य है- एसएसपी

एक ग्रामप्रधान और दो पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया।
एक युवक बना पोर्टल का संपादक और दूसरा बना सह संपादक और साथ में लिया एक पेशेवर अभियुक्त, उसे ग्रामप्रधान बना कर निकल पड़े रातों-रात अमीर बनने की चाहत में।

ठगी और एकस्टारशन के रास्ते पर पत्रकारिता की कब्र खोदने वाले तीन छद्मवेशीयों को हरिद्वार पुलिस ने आज गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

गत दिनों जनपद हरिद्वार के पीरपुरा मंगलौर निवासी एक युवक ने तीन युवकों पर बलात्कार जैसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर गाली-गलौज करने व जान से मारने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करने को लेकर कोतवाली मंगलौर में रिपोर्ट लिखवाई।
इस सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर कोतवाली मंगलोर ने आरोपी युवकों के खिलाफ 406/23 धारा 419, 389, 504, 506, 386, 34 आईपीसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि दो युवक पत्रकार हैं और एक ग्राम प्रधान जो अन्य लोगों को भी अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं।
जानकारी मिलते ही हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए तीनों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिया।
पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर तीनों अभियुक्तों को आज 27 मई को पुलिस ने धर दबोचा।
जानकारी के अनुसार तीनों में से एक कथित ग्रामप्रधान इंतजार अपने वाहन पर ग्राम प्रधान का बोर्ड लगा कर लोगों को बेवकूफ बनाता था और दो अन्य अभियुक्त एक अभियुक्त मुकेश संपादक पोर्टल नाम “खटीमा तक” और दूसरा अभियुक्त मुनव्वर सह संपादक “खटीमा तक” तीनों मिलकर एक अपराधिक चौकड़ी बना कर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे।

ग्रामप्रधान का बोर्ड लगा कर लोगों को ठगने वाले इंतजार का भाई (मुज्जफर) ग्राम पंचायत पीरपूरा का प्रधान है, इंतजार भाई के पद के नाम की आड लेकर खुद को ग्रामप्रधान बता कर ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है।

अभियुक्त इंतजार का लम्बा अपराधिक इतिहास है इंतजार के विरुद्ध विभिन्न थानों में मुकदमा संख्या 295/04 धारा 498A.323.504.506 Ipc व ¾ दंड अधिनियम, अन्य मुकदमा 231/05 धारा 406,504,506,427 ipc,एक और मुकदमा संख्या 368/20धारा147.148.323.325.506.ipc चौथा मुकदमा 406/23 धारा 419 504 506 386 389 ipc पहले से अन्य थानों में दर्ज हैं पुलिस ने
अभियुक्त मुकेश देव से 8500 ₹ और अभियुक्त मनब्बर कुरेशी से 9000 रुपए बरामद किए हैं।

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा किसी भी पद का फायदा उठाकर अपना हित साधना अस्वीकार्य है, निसंदेह दोषियों पर सख्त कार्यवाही होगी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
अपराधियों को पकड़ने और सामने लाने वाले पुलिस कर्मियों में, पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल,उपनिरीक्षक हाकम सिंह,उप निरीक्षक अकरम अहमद,कॉन्स्टेबल नितेश धस्माना,कांस्टेबल राजेश देवरानी शामिल रहे।

डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए युवक को अगवा करने गंडासों डंडो से मारपीट मामले में आठ गिरफ्तार।

निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तलवार, गंडासा व लाठी बरामद किए ।

पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया मुकेश कुमार पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम हबीबपुर कडी थाना कोतवाली लकसर जिला हरिद्वार द्वारा दिनांक-22 मई को अभियुक्तगण आकाश व अमन पुत्रगण संजय निवासीगण रायसी, कोतवाली लक्सर हरिद्वार व अन्य 06-07 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध शादी समारोह में डी0जे0 पर डांस करने को लेकर हुए विवाद में वादी के पुत्र सागर व अन्य रिश्तेदारो के साथ लाठी , डण्डो, तलवार व गंडासे से जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुचाना तथा वादी के पुत्र सागर को उठाकर ले जाना तथा उसकी हत्या के सम्बन्ध मे कोतवाली लक्सर में पर मु0अ0स0 441/2023 धारा 147/148/149/323 /324/307/302/364/427 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया।
SSP हरिद्वार ने घटना की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी लक्सर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था।

गठित की गयी पुलिस टीम द्वारा घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज व मोबाईल सर्विलांस की सहायता वह जांच मे घटना में गौरव उर्फ गोलू पुत्र सतीश, नवीन उर्फ नौरथू पुत्र ब्रहम्पाल,विकास पुत्र मामचन्द,अमित पाल पुत्र समय सिहं निवासी ग्राम रामसावाला उर्फ बूक थाना मण्डावर जिला बिजनौर हाल पता ग्राम बालावाली थाना खानपुर हरिद्वार, राहुल पुत्र निर्मल सिहं एवं गोविन्द पुत्र मांगेराम निवासी रामसावाला उर्फ बूक थाना मण्डावर जिला बिजनौर, सचिन पुत्र कैलाशी व शुभम पुत्र ब्रहमपाल निवासी-ग्राम रामसावाला उर्फ बूक थाना मण्डावर जिला बिजनौर उ0प्र0 का नाम प्रकाश में आया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा उनके गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई,

पुलिस ने 27मई को अभियुक्तगण अमन व आकाश पुत्र संजय निवासी-ग्राम रायसी जिला हरिदवार को रायसी क्षेत्र से व अभियुक्तगण गौरव उर्फ गोलू पुत्र सतीश, नवीन उर्फ नौरथू पुत्र ब्रहम्पाल, विकास पुत्र मामचन्द, अमित पाल पुत्र समय सिहं निवासी ग्राम रामसावाला उर्फ बूक थाना मण्डावर जिला बिजनौर हाल पता ग्राम बालावाली थाना खानपुर हरिद्वार, राहुल पुत्र निर्मल सिहं एवं गोविन्द पुत्र मांगेराम निवासी रामसावाला उर्फ बूक थाना मण्डावर जिला बिजनौर को रूडकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जबकि इनके 02 अन्य साथी सचिन पुत्र कैलाशी व शुभम पुत्र ब्रहमपाल निवासी-ग्राम रामसावाला उर्फ बूक थाना मण्डावर जिला बिजनौर उ0प्र0 मौके से भागने में सफल रहे व अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तलवार, गंडासा व लाठी डण्डे बरामद किये गये है। गिरफ्तार अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास जारी है ।

 

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